अगर आप केवल MF में निवेश करेंगे तो टैक्स छूट नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप ELSS में निवेश करेंगे तो 80C के तहत 1.5 लाख के डिडक्शन के हकदार होंगे.
EPF threshold Limit- थ्रेशहोल्ड लिमिट बढ़ने का फायदा किसे मिलेगा. क्योंकि, प्राइवेट नौकरी में 5 लाख सालाना प्रोविडेंट फंड में जमा करने वाले काफी कम हैं.